प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली-NCR में लागू रहेगा ग्रैप-4
दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 के तहत लगी पाबंदियां अभी जारी रहेंगी। वहीं ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियों में छूट दी जाए या नहीं, इस पर कोर्ट गुरुवार को फैसला लेगा। कोर्ट ने कहा कि गुरुवार के दिन AQI लेवल को देखने के बाद ग्रेप 4 में छूट देने के लिए कमीशन की ओर से दिए सुझाव पर सभी पक्षकारों की राय जानने के बाद कोर्ट उस दिन आदेश पास करेगा।
दिल्ली-NCR में लागू रहेगा ग्रैप-4
निर्माण गतिविधियों पर रोक के चलते कंस्ट्रक्शन वर्करों को आर्थिक मदद जारी करने में हो रही दिक्कतों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के ज़रिए अगली सुनवाई में शामिल होने का निदेश दिया। इससे पहले 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि GRAP प्रतिबंधों के चलते जब तक निर्माण कार्य पर रोक है, NCR के सभी राज्य लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें। सभी NCR राज्य इसका अनुपालन करें।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार
दिल्ली की जनता लंबे समय से प्रदूषण का दंश झेल रही है। सरकारी एजेंसी द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन आज सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 274 के साथ यह खराब श्रेणी में दर्ज की गई।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शहर के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 300 के पार चला गया है। दिल्ली के शादीपुर स्टेशन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 342, मुंडका में 325, वजीरपुर में 300, आरके पुरम में 303 और आनंद विहार में 293 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले दो दिनों में दिल्ली और आसपास के एनसीआर में रात और सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है।