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दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लगाया फटकार

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि वे ग्रेप 4 के लागू करने को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कोई संतुष्टि नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दिल्ली में लगभग 100 एंट्री प्वाइंट्स हैं, जहां पर कोई चेकपोस्ट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया कि इन एंट्री प्वाइंट्स पर कितने अधिकारी तैनात हैं। एमिकस क्यूरी के अनुसार, दिल्ली में ऐसे एंट्री प्वाइंट्स की संख्या 113 है, लेकिन दिल्ली सरकार ने यह कहा कि निगरानी मुख्यतः 13 स्थानों पर रखी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी 113 एंट्री प्वाइंट्स पर चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं। इसके अलावा, कोर्ट ने 13 वकीलों को, जिन्होंने अपनी इच्छा से कोर्ट कमिश्नर बनने की मंजूरी दी थी, दिल्ली के विभिन्न एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर निरीक्षण करने का आदेश दिया। ये वकील यह जांचेंगे कि ट्रकों पर पाबंदी के आदेश का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं।

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