दिल्लीराज्य

केजरीवाल हुए बरी लेकिन फंसे अमानतुल्लाह और प्रकाश जरवाल, कोर्ट का आया आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के 2018 के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के 2018 के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के नौ विधायकों को भी विशेष अदालत ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, अदालत ने आप के दो अन्य विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

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उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने आरोपों को खारिज किए जाने के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक “साजिश” का खुलासा किया गया है। सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने कहा है कि सभी आरोप निराधार और झूठे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये आरोप झूठे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश थी”

सिसोदिया ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप-

दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पीएम मोदी और बीजेपी के इशारे पर यह साजिश रची। एक झूठा मामला बनाया गया, आज अदालत ने आरोप तय करने से इनकार कर दिया। आज सत्यमेव जयते का दिन है, आज ट्रस्ट न्यायपालिका में और भी अधिक वृद्धि हुई है। इसी के साथ सिसोदिया ने मांग की कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को अरविंद केजरीवाल से माफी मांगनी चाहिए।

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क्या है पूरा मामला-

यह मामला 19 फरवरी, 2018 का है। जब केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान 1986 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश पर कथित की बात सामने आई। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आरोप पत्र में दावा किया गया कि हमला जानबूझकर किया गया था, और आरोपियों में केजरीवाल और सिसोदिया का नाम लिया गया था। जांचकर्ताओं ने आप नेताओं द्वारा एक कवर-अप का भी आरोप लगाया, जिसमें घटना को रिकॉर्ड होने से रोकने के लिए कई सीसीटीवी को डिस्कनेक्ट करना शामिल था।

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