31 जनवरी तक इस शहर में धारा 144 लागू, विरोध प्रदर्शन पर होगी पाबंदी
किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ये आदेश प्रदेश में 31 जनवरी तक लागू रहेंगे।
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाएगा और इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ की संभावित यात्रा के संबध में गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी। ऐसे में ये प्रतिबंधात्मक आदेश 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे। इस दौरान निजी ड्रोन, आंदोलन या कोई भी प्रोटेस्ट आदि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
विरोध प्रदर्शन, निजी ड्रोन आदि पर पाबंदी-
इलाके के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने अपने एक आदेश में कहा कि, “निजी ड्रोन का कोई उपयोग नहीं, अधिकारियों से अनुमोदन के बिना कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई ट्रैफ़िक जाम नहीं, हानिकारक वस्तुओं का कब्ज़ा नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की अनुमति इस दौरान नहीं होगी।” इसके अलावा, दिव्यांगों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर किसी को भी लाठी, डंडे या आग्नेयास्त्रों के साथ घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इलाके में शादी विवाह जैसे आयोजनों पर भी पाबंदी-
वहीं, किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय के अंदर आग्नेयास्त्रों की अनुमति नहीं दी जाएगी। द्विवेदी ने कहा कि जो लोग सरकार द्वारा सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदान किए गए हैं, वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके गनर कार्यालयों से बाहर रहें। साथी उन्होंने शादियों जैसे आयोजनों में जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और लोगों को किसी भी ऑडियो और विज़ुअल को बेचने, खेलने, या प्रदर्शित करने के खिलाफ चेतावनी दी, जो तनाव पैदा कर सकता है।
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उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई-
वहीं, किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया या उसके किसी भी उपखंड का उल्लेख आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज की जाएगी और उसपर सख्त कार्रवाई होगी।
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