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लव जिहाद के खिलाफ कानून के समर्थन में आए 224 पूर्व अफसर

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार नवंबर 2020 में लव जिहाद (love jihad) के खिलाफ कानून लेकर आई थी। इस कानून का हाल ही में 104 पूर्व आईएएस अफसरों ने पत्र लिखकर विरोध किया था। लेकिन अब 224 पूर्व अफसरों ने पत्र लिखकर इस कानून का खूले तौर पर समर्थन किया है। ये सभी पूर्व अफसर फोरम ऑफ कन्सर्न्ड सिटिजन से जुड़े हुए हैं।

लव जिहाद के समर्थन में 224 पूर्व अफसर

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त हैं। प्रदेश में लव जिहाद (love jihad) के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कानून लाया गया है। ये कानून 28 नवंबर से प्रदेश में लागू है। सिर्फ एक महीने के अंदर इस कानून के अंतर्गत 50 से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए। इस कानून के समर्थन में 224 पूर्व अफसरों ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। अफसरों का कहना है कि इससे जबरन धर्मांतरण करने वालों पर रोक लगेगी।

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गंगा जमुनी तहजीब को कोई खतरा नहीं

इन पूर्व अफसरों ने पत्र में लिखा कि ये कानून पूरी तरह से कामगर है। इससे प्रदेश की किसी भी गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इससे पहले 104 पूर्व IAS अफसरों ने लव जिहाद (love jihad)  के खिलाफ आए कानून का विरोध जताया था। और इस कानून को प्रदेश की एकता के लिए खतरा बताया था। जिसपर इन 224 पूर्व अफसरों ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ पूर्व अफसर राजनीति के लिए इस कानून को गलत बता रहे हैं।

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क्या है लव जिहाद के खिलाफ कानून

सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि लव जिहाद (love jihad) के खिलाफ आया कानून शादी के खिलाफ नहीं है। एक धर्म से दूसरे धर्म में लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर, किसी भी लड़की को अपनी जाल में फसाते हैं, फिर उन लड़कियों का धर्मांतरण करवा कर विवाह करते हैं। विवाह के बाद उन लड़कियों पर अत्याचार करने लगते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार ये कानून लेकर आई है।

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