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PAN-Aadhaar Link: 31 मार्च से पहले नहीं किया पैन और आधार लिंक तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करा लें नहीं तो आपको भरना पड़ सकता हैं भारी जुर्माना।

PAN-Aadhaar Link: आज के दौर में पैन कार्ड और आधार कार्ड हमारे लिए एक अहम दस्तावेज़ है। इन दस्तावेजों से हमें कई सरकारी लाभ भी प्राप्त होते है। पैन और आधार कार्ड हर छोटे  कामों में काम आते है। जहाँ पैन कार्ड हमारे वित्तीय कार्यो का हिसाब किताब रखता है, तो वहीं आधार कार्ड एक तहर से व्यक्ति का पहचान होता है। आधार कार्ड की मदद से सरकार की कई स्कीम का लाभ मिलता है। ऐसे में अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से अबतक लिंक नहीं किया है तो जल्दी से लिंक कर लें  क्योंकि  पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक ही है। बता दें, पैन और आधार कार्ड  को आपस में लिंक करना अनिवार्य है और अगर आपने  ऐसा नहीं किया तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल्द ही अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को 31 मार्च से पहले लिंक करा लें।

पैन और आधार लिंक तो क्या होगा?

ऐसे में पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करना अनिवार्य क्यों है और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा ? ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा। ऐसे में आपको बता दे अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अमान्य (Invalid Pan Card) कर दिया जाएगा। साथ ही आपको पैन आधार लिंक न करने पर आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इससे पहले भी सरकार ने पहले कई बार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा चुकी है। ऐसे में संभावना है की यह तारीख फिर बढ़ाई जाए लेकिन आप रिस्क न लें और 31 मार्च 2022 से पहले अपना पैन और आधार लिंक कर लें।

PAN-Aadhaar Link: इन परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना

31 मार्च, 2022 तक पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं करने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन बेकार और अवैध हो जाएगा और इसकी वजह से आपके वित्तीय कामों में रुकावट आ सकती हैं। मालूम हो आयकर रिटर्न दाखिल करने समेत बैंकिंग लेन-देन सहित कई अन्य काम में पैन जरूरी होता है। ऐसे में पैन आधार लिंक न होने से आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।

PAN-Aadhaar Link न होने पर इन कामों में आएगी रुकावट

इसके अलावा पैन कार्ड इनवैलिड होने के बाद म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में आप निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अवैध है, तो ऐसे में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत वह व्यक्ति कानूनी शिकंजे में भी फंस सकता है। इसमें व्यक्ति को दंड के रूप में 10 हजार रुपए तक का भारी भुगतान भी देना पड़ सकता है।

आप अपना पैन और आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Link) ऑनलाइन माध्यम से के माध्यम के जरिये आसानी से कर सकते हैं। यहां हम आपको पैन से आधार लिंक करने के तरीके बता रहे हैं। 

ऑनलाइन ऐसे करें आधार से पैन कार्ड लिंक (How to link Aadhaar card with Pan card online)

  • पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद आपको पेज पर बाईं तरफ क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा। नया पेज खुलने पर अपने पैन और आधार से जुड़ी जानकारियां यहां भरें।
  • इसके बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
  • ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
  • डीटेल्स को एक बार क्रॉसचेक जरुर करें। ध्यान रखें कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी पूरी तरह से सही हो।

मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

पैन आधार को मैसेज के जरिये लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर पहले एक एसएमएस भेजना होगा। मैसेज भेज ने का फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><स्पेस> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

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उदाहरण के लिए अगर आपका आधार नंबर 112233445566 और पैन कार्ड नंबर ABCXY0006Z हो तो आपको मैसेज: UIDPAN 112233445566ABCXY0006Z टाइप करना होगा। अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्म तिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा (identical) मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा।

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