महंगाई के बीच दिल्ली में शराबियों के लिए सरकार ने कर दी ‘मौज’
देश में बढ़ती महंगाई के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की कीमत में कमी आने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में शराब की निजी दुकानों को शराब बेचने पर स्पेसल छूट देने की अनुमति दे दी है।
देश में बढ़ती महंगाई के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की कीमत में कमी आने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में शराब की निजी दुकानों को शराब बेचने पर स्पेसल छूट देने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शनिवार को निजी दुकान मालिकों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दी है।
बता दें कि फरवरी में, दिल्ली आबकारी विभाग ने कोविड से संबंधित दिशानिर्देशों और अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं के उल्लंघन के कारण सभी प्रकार की शराब पर छूट और योजनाओं पर रोक लगा दी थी।
25 प्रतिशत छूट देने की मिली अनुमति –
हालांकि, दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नवीनतम आदेश में कहा गया है कि सरकार ने सिफारिश की है कि नियम 20 के सख्त अनुपालन के साथ दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार शराब की बिक्री पर एमआरपी के 25% तक छूट की अनुमति दी जाएगी।
लाइसेंसधारी लाइसेंस के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करेंगे और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एक खरीदों एक मुफ्त का था ऑफर –
फरवरी में, शहर के कई हिस्सों में शराब की दुकानों पर भीड़ देखी गई क्योंकि शराब की दुकानें ग्राहकों को ‘एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ’ जैसे छूट ऑफर दे रही थीं। इसके परिणामस्वरूप कानून-व्यवस्था का उल्लंघन भी हुआ और कुछ स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाया गया।
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दिल्ली में शुरु हुई शराब की जमाखोरी –
दिल्ली में शराब की दुकानों ने शराब की कीमतों में 40 प्रतिशत तक की कमी की जिसकी वजह से कई लोगों ने बड़ी मात्रा शराब खरीदी और फिर दिल्ली में ही शराब की जमाखोरी शुरु हो गई।
दिल्ली में मिलने लगी गुरुग्राम से सस्ती शराब –
राष्ट्रीय राजधानी में कुछ खुदरा विक्रेता गुरुग्राम से सस्ते विदेशी ब्रांडों की पेशकश कर रहे थे। उदाहरण के लिए, दिल्ली के कुछ शराब स्टोर चिवस रीगल (12 साल) की बोतल ₹1,890 में बेच रहे थे, जबकि गुरुग्राम में, एक ही ब्रांड ₹2,150 में तीन बोतलों की खरीद पर ₹150 प्रति बोतल की छूट के साथ बेचा जा रहा है।
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गैर-कानूनी तरीके से लगे पोस्ट और होर्डिंग –
लाइसेंसधारियों को सोशल मीडिया और बैनर के माध्यम से विभिन्न प्रचार गतिविधियों में लिप्त देखा गया, दुकानों के बाहर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के तहत एक गैर-अनुमेय गतिविधि है।
दिल्ली सरकार ने पिछले साल विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस देने के लिए नियम और शर्तों के साथ आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दी थी। यह नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू हुई थी।