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Nursery Admissions 2021: दिल्ली में इस से शुरू होंगे नर्सरी के लिए दाखिले, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार ने बुधवार की ऐलान किया है कि राष्टीय राजधानी दिल्ली में करीब 1,700 प्राइवेट स्कूलों में 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए एंट्री लेवल की कक्षाओं (Nursery Admissions) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 18 फरवरी से शुरू होगी।

कोरोना वायरस के चलते पिछले साल मार्च से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। जिसका खासा असर छात्रों और बच्चों की पढ़ाई पर देखने को मिला। हालांकि, कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट और वैक्सीन आ जाने के कारण देश के सभी स्कूलों धीरे-धीरे छात्रों के लिए फिर से खोला जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद दिल्ली में भी सभी स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार नर्सरी एडमिशन के लिए नर्सरी प्रवेश परीक्षा (Nursery Admissions) की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसकी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुरू होगी प्रक्रिया-
दिल्ली सरकार ने बुधवार की ऐलान किया है कि राष्टीय राजधानी दिल्ली में करीब 1,700 प्राइवेट स्कूलों में 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए एंट्री लेवल की कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 18 फरवरी से शुरू होगी। इनमें नर्सरी, किंडरगार्टन और कक्षा 1  शामिल हैं, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी।

20 फरवरी से जारी होगी उम्मीदवारों की लिस्ट-
एडमिशन के लिए स्कूल की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 18 फरवरी से उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं, एडमिशन फॉर्म जमा करने की आखरी तारीख 4 मार्च है। चयनित कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 20 मार्च को स्कोल की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जबकि दूसरी लिस्ट पांच दिन बाद यानी 25 मार्च को रिलीज की जाएगी। उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो 27 मार्च को तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं, एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया 31 मार्च को समाप्त होगी।

एडमिशन के लिए इतनी आयु है ज़रूरी-
एक परिपत्र के मुताबिक, शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, किंडरगार्टन और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 31 मार्च, 2021 तक आयु सीमा क्रमशः 4, 5 और 6 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, 31 मार्च 2021 तक न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष होना जरूरी है।

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शिक्षा निदेशालय ने इन 62 मानदंडों को शामिल नहीं करने की चेतावनी दी-
शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, प्राइवेट स्कूलों को भी एडमिशन (Nursery Admissions) के लिए अपने खुद के मानदंड तय करने की आजादी दी गई है और 17 फरवरी तक शिक्षा निदेशालय (DoE) की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। हालांकि, शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को 2016 में खत्म किए गए 62 मानदंडों को शामिल नहीं करने की चेतावनी दी है। इन मानदंडों में मातापिता की शिक्षा, आय, पेशा, भोजन की आदतें शामिल हैं। इसकी अलाव, इसमें छात्रों और अभिभावकों के लिखित या मौखिक साक्षात्कार भी शामिल हैं। वहीं, शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को आवेदन फॉर्म के लिए केवल 25 रुपए का शुल्क लेना अनिवार्य किया है।

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