अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को आयोग ने दी ये चेतावनी
चुनाव आयोग इस बार क्रिमिनल उम्मीदवार पर सख्त है। चुनाव आयोग ने साफ-साफ बताया है की पार्टियों को उनके उम्मीदवारों की लिस्ट और उनकी जानकारी देनी होगी।
इस साल पांच राज्यों में चुनाव होने है, जिनकी तारीखों का एलान इलेक्शन कमिशन ने कर दिया है। चुनाव की शुरुवात 10 फरवरी से यूपी से होगी। ऐसे में चुनाव आयोग इस बार क्रिमिनल उम्मीदवार पर सख्त है। चुनाव आयोग ने साफ-साफ बताया है की पार्टियों को उनके उम्मीदवारों की लिस्ट और उनकी जानकारी देनी होगी। खासकर की उन उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों के लिए जिनके नाम क्रिमिनल केस हैं। वहीं, जिन उम्मीदवारों के नाम क्रिमनल केस दर्ज है उनको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो पार्टी से टिकट मिलने के बाद भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
भारतीय चुनाव आयोग ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए कहा कि जैसे ही कोई पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती है, वैसे ही 48 घंटे के अंदर उस उम्मीदवार पर कितने क्रिमिनल केस हैं, क्या बैकग्राउंड है, इसकी जानकारी देनी होगी और राजनीतिक पार्टी को अपनी बेवसाइट के होम पेज पर इनकी लिस्ट जारी करनी होगी। जिसे कोई भी कभी भी जाकर पढ़ सके।
इतना ही नहीं, राजनीतिक पार्टी को यह भी जवाब देना होगा कि इतने क्रिमिनल केस होने के बावजूद भी पार्टी ने इस उम्मीदवार को क्यों सेलेक्ट किया है और इसकी सफाई भी देनी होगी। इसके आलावा, उम्मीदवार को जिसके उपर क्रिमिनल केस है, उसे अपने क्रिमिनल केस का पूरा खाका देश के न्यूजपेपर या फिर टीवी पर विज्ञापन के रुप में देना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लो उसका टिकट खुद चुनाव आयोग रद्द कर देगा।
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क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवारों को लेकर चुनाव आयोग ने काफी सख्ती से कहा है की अब जनता को भी इस पर ध्यान रखना होगा। चुनाव में मतदान करने से पहले अपने उम्मीदवार का क्रिमिनल केस जरुर पढ़ें और देखें की आप किसे वोट दे रहे हैं ये देने जा रहे हैं। जनता को खुद के इलाके से अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा भेजे ताकि आपके इलाके का विकास क्रिमिनल रहित अच्छे से हो सकें।
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