दिल्ली में कार और बड़े वाहनों को ‘कुचलने’ की तैयारी में सरकार, आदेश जारी
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस प्रतिबंध की कैटेगरी में 1 जनवरी 2022 से 10 साल पूराने सभी डीजल वाहनों और 15 साल पूराने सभी पेट्रोल वाहनों को रखा गया है।
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने डीजल और पेट्रोल वाहनों (Diesel Petrol Vehicle Delhi) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस प्रतिबंध की कैटेगरी में 1 जनवरी 2022 से 10 साल पूराने सभी डीजल वाहनों और 15 साल पूराने सभी पेट्रोल वाहनों को रखा गया है। प्रतिबंध में ऐसे वाहनों का सबसे पहले पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। जिससे ऐसे वाहन दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए अमान्य होंगे।
2016 में NGT ने दिया था आदेश-
दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के बाद प्रदूषण को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। जुलाई 2016 में NGT ने आदेश दिया था कि दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। इसके साथ ही उन्हें राजधानी में चलाने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए।
सिर्फ इन्ही डीजल वाहनों को मिलेगी NOC-
इसी के साथ जिन लोगों का डीजल वाहनों (Diesel Petrol Vehicle Delhi) का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, उन्हें सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी किया जाएगा। इस एनओसी के जरिए उन डीजल वाहनों का दूसरे शहरों में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन डीजल वाहनों ने 15 साल की अवधि पूरी कर ली है, उन्हें किसी भी सूरत में एनओसी नहीं मिलेगी। ऐसे में उन वाहनों को हर हाल में कबाड़ खाने में खत्म कर देना होगा।
दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा कि 15 साल की उम्र पार कर चुके पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण भी 1 जनवरी के बाद रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भी विभाग की ओर से एनओसी जारी की जाएगी।
पेट्रोल, डीजल से इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का ऑफर-
विभाग ने कहा कि अगर 10 साल पुराने डीजल वाहनों के मालिक या 15 साल के पेट्रोल वाहन मालिक अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का फैसला करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा और विभाग से अनुमति लेनी होगी। ऐसे चालकों को प्रमाणित एजेंसियों से ही वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगानी होगी।
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दिल्ली परिवहन विभाग की चेतावनी-
दिल्ली परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन वाहनों ने अपनी अधिकतम आयु पार कर ली है और उन्हें एनओसी नहीं मिली है, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मदद से अधिकृत विक्रेताओं को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। उस स्क्रैप से प्राप्त राशि वाहन मालिक को वापस कर दी जाएगी।