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कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को SC से मिली जमानत, हिन्दू देवी-देवताओं पर की थी टिप्पणी

कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी।

कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इससे पहले तीन बार मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर में हुए एक कॉमेडी शो के दौरान हिन्दू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद उन पर एक शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर कहीं ये बात-
मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर स्पष्ट नहीं है और फारूकी की गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। जिसके आधार पर शीर्ष अदालत ने मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका 5 जनवरी को खारिज कर दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बाबत नोटिस भी जारी किया है। वहीं, शीर्ष अदालत ने फारुकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमे के लिए जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी है।

क्या है पूरा मामला?
नए साल (1 जनवरी) के मौके पर इंदौर में आयोजित अपने एक शो में मुनव्वर फारुकी ने हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसे में कार्यक्रम में मौजूद इंदौर की महापौर और स्थानीय बीजेपी विधायक मालिनी गौड़‌ के पुत्र एकलव्य सिंह ने फारुकी पर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद फारुकी और अन्य चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

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वहीं, एकलव्य ने इन सभी पर यह भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह पर फारुकी ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद फारुकी समेत पांच लोगों को शिकायत मिलने के बाद इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं, इनपर कार्रवाई के तौर पर आईपीसीई की धारा 295ए और धारा 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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