दिल्ली

Delhi MCD Election Guidelines 2022: निकाय चुनावों पर दिल्ली चुनाव आयोग ने लगाई ये रोक

Delhi MCD Election Guidelines 2022: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को नगर निगम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता में COVID-19 महामारी के मद्देनजर अन्य प्रतिबंध लगाए हैं।

Delhi MCD Election Guidelines 2022: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को नगर निगम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता में COVID-19 महामारी के मद्देनजर अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें राष्ट्रीय / राज्य मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 और गैर-मान्यता प्राप्त लोगों के लिए पांच स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित कर दी गई है। इस साल अप्रैल के महीने में नगर निगम के चुनाव दिल्ली होने वाले हैं।

रात 8 बजे के बाद लगी इन गतिविधियों पर पाबंदी –

चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली में रात 8 बजे के बाद नरग निगम चुनाव के लिए कोई बैठक या जुलूस करने की इजाजत नहीं होगी। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति केवल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच ही दी जाएगी।

रोड शो, बाइक रैली और सभाओं पर दिशानिर्देश –

चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक-साइकिल रैलियां, गली-नुक्कड़ सभाओं की इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों से ज्यादा का इकट्ठा होना भी मना है। उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्तियों को डोर-टू-डोर प्रचार अभियानों के लिए अनुमति दी गई है।

सिर्फ पांच झंडे और गाड़ियों की होगी इजाजत –

एमसीसी के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस या पदयात्रा निकालते समय, एक उम्मीदवार और उसके कार्यकर्ता “एक जुलूस के लिए अधिकतम पांच झंडे पकड़ सकते हैं। झंडे का आकार 3 फीट गुणा 2 फीट होगा।” इसी के साथ दस्तावेज़ में कहा गया है कि एक उम्मीदवार / राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक सहित) के लिए अधिकतम पांच वाहनों की ही अनुमति दी जाएगी। इससे ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।

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सार्वजनिक जगहों पर लगा प्रतिबंध –

एमसीसी के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कों, चौराहे या सार्वजनिक सड़कों या कोनों पर नुक्कड़ सभा (बैठक) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बंद रहेंगी शराब और नशीले पदार्थ की दुकान –

एमसीसी के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मतदान के दिन और मतदान से दो दिन पहले दिल्ली नगर निगम के 272 वार्डों और उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब और अन्य नशीले शराब और पेय की बिक्री, सेवा और खपत पर प्रतिबंध रहेगा। यह स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

इससे ज्यादा खर्च की नहीं होगी इजाजत –

दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते शहर के तीन नगर निगमों – उत्तर, पूर्व और दक्षिण के चुनावों में एक उम्मीदवार द्वारा किए जा सकने वाले खर्च की सीमा 5.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी थी। इससे ज्यादा खर्च करने की इजाजत किसी भी एक उम्मीदवार को नहीं होगी।

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मतगणना के बाद विजय जुलूस की अनुमति नहीं –

मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवार या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि दिल्ली में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयोग कुछ दिनों के भीतर तारीखों की घोषणा कर सकता है।

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