सुनंदा पुष्कर मौत केस में बरी हुए शशि थरूर, एक पेज का यह लेटर लिख किया धन्यवाद
कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) को जनवरी 2014 में उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar Suicide Case) की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) को जनवरी 2014 में उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar Suicide Case) की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इस आरोप को लेकर दिल्ली की अदालत में केस भी चल रहा था। इस केस की सुनवाई आज अदालत में हुई। जिसमें अदालत नें शशि थरूर पर लगे सभी आरोपों से उन्हे बरी कर दिया है। बरी होने के बाद शशि थरूर ने धन्यवाद का एक लेटर भी अपने ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट किया।
दिल्ली की अदालत ने कही यह बात-
दिल्ली की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरुर को एक आवश्यक बांड भरने के लिए कहते हुए कहा, “आरोपी को बरी कर दिया गया है।” जिसके बाद से शशि थरूर के ऊपर लगे सभी आरोप झूठे साबित हुए और अब उन्हे सात साल के बाद इस केस से राहत मिली। शशि के खिलाफ पुलिस जांच में किसी भी तरह का क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले थे। जिसके बाद कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया।
कोर्ट के फैसले पर Shashi Tharoor ने कही यह बात-
कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई के दौरान मौजूद शशि थरूर ने कहा कि सबसे आभारी, आपका सम्मान। यह साढ़े सात साल का पूर्ण यातना रहा है। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं।
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 18, 2021
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क्या था यह पूरा मामला-
बता दें कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पाई गई थीं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शशि थरूर को भारतीय दंड संहिता (आत्महत्या के लिए उकसाना) की धारा 498ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा एक महिला पर अत्याचार) और 306 के तहत कथित अपराधों के लिए एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।