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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 लाख देगी केरल सरकार, सीएम Pinarayi ने की यह घोषणा

केरल सरकार ने शनिवार, 28 अगस्त को घोषणा की कि अगले सप्ताह COVID-19 में अपने माता-पिता को खोने वाले नाबालिगों को 3 लाख रुपये की 'एकमुश्त' यानि की एक बार में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

केरल सरकार ने शनिवार, 28 अगस्त को घोषणा की कि अगले सप्ताह COVID-19 में अपने माता-पिता को खोने वाले नाबालिगों को 3 लाख रुपये की ‘एकमुश्त’ यानि की एक बार में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

3 लाख रुपये देगी केरल सरकार-

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों के स्नातक होने तक की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 3.20 करोड़ रुपये मंजूर दी है। केरल के सीएम ने ट्वीट किया कि जिन बच्चों ने कोविड -19 के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो दिया है, उन्हें अगले सप्ताह एकमुश्त जमा के रूप में ₹3 लाख और 18 साल की उम्र तक हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। स्नातक तक उनकी शिक्षा का खर्च भी लिया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश-

गुरुवार 26 को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारों को उन बच्चों की फीस वहन करनी चाहिए, जिन्होंने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए एक या दोनों माता-पिता को कोरोनावायरस से खो दिया है, अगर निजी स्कूल उनकी फीस माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन बच्चों के पास खुद की देखभाल करने के लिए साधन नहीं हो सकते हैं, “इसलिए, राज्य सरकार को उनकी रक्षा करनी है।”

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केरल में फिर से लगा नाइट कर्फ्यू-

इस बीच, केरल में सोमवार, 30 अगस्त से कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए रात को कर्फ्यू फिर से लागू होगा। केरल में 25 अगस्त से 30 हजार से अधिक रोजाना कोरोना वायरस मामलों की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जोकि मई के बाद से केरल में सबसे ज्यादा केस है। केरल के सीएम ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि पिछले 24 घंटों में परीक्षण किए गए 1 लाख 67 हजार 497 नमूनों में से 31 हजार 265 नमूनों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है।

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