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एक अक्टूबर से खाने की चीजों के बिल पर अगर नहीं दिखा यह मार्क तो होगी कार्रवाई

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। 1 अक्टूबर के बाद ऐसे दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी, जो ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। 1 अक्टूबर के बाद ऐसे दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी, जो ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर चाहे तो दुकान बंद कर उसके मालिक के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।

बोर्ड लगाकर देनी होगी खाने के सामान की जानकारी

रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकान वालों और अन्य खुदरा विक्रेताओं को अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल पर FSSAI द्वारा जारी किया गया लाइसेंस नंबर लिखना होगा। FSSAI ने इस वर्ष 1 अक्टूबर से फूड कारोबार करने वालों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स में प्रमुख स्थानों पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित बोर्ड लगाने होंगे, जिन्हें ग्राहक बड़ी आसानी से पढ़ सकें।

क्यों पड़ी FSSAI को इसकी जरूरत?

इन नए नियमों से ग्राहकों को यह फायदा होगा कि खाद्य पदार्थो में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत करने में उन्हें आसानी हो जाएगी। यह नियम लागू होने के बाद प्राधिकरण के लिए भी उन संस्थाओ, कारोबारियों और विक्रेताओं की पहचान करना और उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा जिनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इसके बाबत कहा कि बहुत सी शिकायतों का निपटारा सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता था या उनमें देरी होती थी क्योंकि शिकायत के साथ FSSAI द्वारा आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखा होता था।

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नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा कि लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने वाली संस्थाएं दो अक्टूबर से इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। अगर किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस करने वाले अपने ग्राहकों के बिल पर FSSAI द्वारा आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखते हैं तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, या फिर यह समझा जाएगा कि अमुक कारोबारी FSSAI से मान्यता प्राप्त ही नहीं है।

आसानी से ग्राहक कर सकेंगे शिकायत-

FSSAI ने माना की खाने-पीने की वस्तुओं का कारोबार बहुत बड़ा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में पैकेज्ड फूड पर तो FSSAI नंबर लिखना अनिवार्य है। लेकिन रेस्टोरेंट, मिठाई शॉप और इस तरह के अन्य रिटेलरों में से बहुत ने इसे अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। इसका खामियाजा यह होता है कि ग्राहकों की असुविधा की स्थिति में उन्हें शिकायत करने में भी दिक्कत होती है।

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दुकानदार के खिलाफ ऐसे करें शिकायत-

ग्राहक को यदि किसी भी रेस्टोरेंट या खाने-पीने की दुकान के सामान को लेकर शिकायत करना है तो वह FSSAI के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, राज्य और कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी देनी होगी।

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