देशद्रोह मामले में दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद और कन्हैया कुमार समेत 9 लोगों को समन जारी
दिल्ली की अदालत ने समन जारी किया है, उसमें उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और कन्हैया कुमार सहित सभी 10 आरोपी शामिल हैं। जिन्हें मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में तलब किया है और उन्हें 15 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) देशद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और आठ अन्य लोगों को समन जारी किया है। अदालत ने 2016 के विरोध प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के एक साल बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
जिन लोगों को दिल्ली की अदालत ने समन जारी किया है, उसमें उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और कन्हैया कुमार सहित सभी 10 आरोपी शामिल हैं। जिन्हें मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में तलब किया है और उन्हें 15 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में नामित अन्य व्यक्तियों में अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन टैटू, मुनीब हुसैन टैटू, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिस बशीर भट्ट शामिल हैं।
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दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि कन्हैया कुमार ने जुलूस का नेतृत्व किया और 9 फरवरी, 2016 को जेएनयू कैंपस में देशद्रोही हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने के एक कार्यक्रम के दौरान देशद्रोही नारे लगाए। हालांकि, 19 जनवरी, 2019 को मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पत्र को अपेक्षित प्रतिबंधों की कमी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था।
– यूनीआई
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