धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की दुकान, नॉनवेज रेस्तरां पर लगेंगे ताले
उत्तर प्रदेश की सरकार धार्मिक स्थलों के आस पास मांस बिक्री और खाने पर रोक लगाने के मूड में नजर आ रही है। मथुरा के बाद अब राजधानी लखनऊ में मांस बिक्री और खाने को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश की सरकार धार्मिक स्थलों के आस पास मांस बिक्री और खाने पर रोक लगाने के मूड में नजर आ रही है। मथुरा के बाद अब राजधानी लखनऊ में मांस बिक्री और खाने को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया कि धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की दुकान का होना, मांस खिलाने वाले रेस्टोरेंट्स आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है।
मथुरा के बाद आया लखनऊ का नंबर-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कृष्ण नगरी मथुरा में पूर्ण रुप से मांस बिक्री और खाने पर पतिबंध लगा चुके हैं। जिसके बाद अब राजधानी लखनऊ में भी मांस बिक्री और खाने को लेकर एक नया फैसला लिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को हुई लखनऊ नगर निगम की बैठक में लिया गया। इस आदेश का पालन हो इसके लिए इसे जिलाधिकारी के पास भेज दिया गया है।
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धार्मिक स्थलों से दूर होगा मांस-
लखनऊ नगर निगम के फैसले से वहां किसी भी धार्मिक जगह के 100 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री करना, दुकान खोलना या होटल खोल कर मांस खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने वाले लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला मथुरा में पूरी तरह से मांस को प्रतिबंधित करने के बाद लिया गया है। बता दें कि लखनऊ जिसे नबावों का शहर कहा जाता है वहां की कुल आबादी का 21 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम आबादी का है। जबकि 71 प्रतिशत हिंदू हैं और बाकी अन्य धर्म के लोग वहां रहते हैं।