दिल्ली

केंद्र सरकार ने कहा PM CARES FUND सरकारी संपत्ति नहीं, जाने क्या है इसका मतलब

कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए PM CARES FUND को बनाया गया था। लेकिन बाद में इस फंड से जुड़े विवादों को लेकर  दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जिसपर केंद्र सरकार ने Delhi High Court को जो जानकारी दी वह कई लोगों को चौका देगी।

कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए PM CARES FUND को बनाया गया था। लेकिन बाद में इस फंड से जुड़े विवादों को लेकर  दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जिसपर केंद्र सरकार ने Delhi High Court को जो जानकारी दी वह कई लोगों को चौका देगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि PM CARES FUND एक राहत कोष है जोकि भारत सरकार के अधीन नहीं बल्कि चरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ इस राहत कोष में आने वाली राशि भारत सरकार के अधीन नहीं आती है।

PM CARES FUND पर लागू हो RTI-

दरअसल इस फंड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में वकील सम्यक गंगवाल ने एक याचिका दायर की है। जिसमें मांग की है कि PM CARES FUND को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का घोषित किया जाए और इसे RTI के अंदर लाया जाए। जिससे आम लोगों को पता लग सके कि इसमें कितना फंड और कितना कहां खर्च हुआ है।

PM CARES FUND को सरकार के अधीन लाया जाए-

इस याचिका पर केंद्र और प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली HC में जानकारी दी। साफ शब्दों में कहा कि PM CARES FUND को न तो सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे में “पब्लिक अथॉरिटी” के रूप में लाया जा सकता है, और न ही इसे “राज्य” के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

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PM Cares Fund से हटाया जाए ‘GOV’ शब्द-

इस फंड में आम नागरिक से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों ने भी भारी मात्रा में दान किया। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट को लेकर दिसंबर 2020 में पीएम-केयर्स फंड की वेबसाइट पर जानकारी दी गई थी। जिसमें कहा गया था कि यह संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन नहीं बनाई गई है। जिसकी वजह से याचिका में यह भी कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को अपनी वेबसाइट के डोमेन में ‘GOV’  शब्द के उपयोग करने से रोक लगानी चाहिए।

PM CARES FUND AND DELHI HIGH COURT LATEST News
Photo Source: PM CARES FUND

केंद्र सरकार ने रखा अपना पक्ष-

PM CARES FUND को लेकर प्रदीप श्रीवास्तव ने न्यायलय को बताया कि PMCF पूरी सामाजिकता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। कोष में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस ट्रस्ट को मिले धन और उसका सारा विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाता है।

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महामारी के समय किया गया था गठन-

याचिका दायर करने वाले वकील सम्यक गंगवाल द्वारा याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश के नागरिकों को सहायता प्रदान करने के एक बड़े उद्देश्य के लिए PM-CARES FUND का गठन किया गया था।

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