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1 April से बदल जाएंगे Income Tax से जुड़े ये नियम, यहां जानें टैक्स से जुड़े ऐसे से ही सात बदलावों के बारे में…

नए वित्त वर्ष 2022-23 (Budget 2022-23)  से नए इनकम टैक्स (Income Tax) नियमों से लेकर क्रिप्टोकरंसी, पीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम से नियम बदलने जा रहे है। नए वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स नियमों में बदलाव (Changes in Tax Rules) की वजह से आपके निवेश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

कल यानि एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष (New Financial Year) शुरू होने जा रहा है। ऐसे में नए वित्त वर्ष 2022-23 (Budget 2022-23)  से नए इनकम टैक्स (Income Tax) नियमों से लेकर क्रिप्टोकरंसी, पीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम से नियम बदलने जा रहे है। नए वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स नियमों में बदलाव (Changes in Tax Rules) की वजह से आपके निवेश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिसमें क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) से लेकर पीएफ (EPF) योगदान पर लगने वाले टैक्स भी शामिल हैं। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आपकी इनकम पर लगने वाला टैक्स अब एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को टैक्स से राहत मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं एक (1 April) से इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में क्या-क्या बदलाव हो रहें हैं?

क्रिप्टोकरेंसी पर अब लगेगा टैक्स

वर्चुलअ डिजिटल एसेट्स (VDA) के तहत लेनदेन से होने वाली आपकी कमाई पर अब एक अप्रैल से 30 फीसदी का टैक्स लगने वाला है। जिसमें क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) होने वाले लाभ के लिए बेचे जाने वाले NFT पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा जब भी कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा तो उसपर एक फीसदी टीडीएस (TDS) भी काटा जाएगा। जोकि एक जुलाई से प्रभाव में आएगा। इस वर्ष अपने अपने केंद्रीय आम बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी।

क्रिप्टो में नुकसान की भरपाई का कोई विकल्प नहीं

इसके अलावा सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर हुए नुकसान की भरपाई का कोई विकल्प नहीं दिया है। ऐसे में अगर आपको किसी एक क्रिप्टो में आपको लाभ होता है और दूसरे में आपको नुकसान होता है तो शेयरों (Stock Market) की तरह इसमें आपको भरपाई का लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बिटकॉइन पर एक हजार रुपए का लाभ कमाते हैं और एथेरियम पर 700 रुपए का नुकसान उठाते हैं, तो आपको एक हजार रुपए पर कर देना होगा, न कि 300 के अपने शुद्ध लाभ पर। साथ ही आप शेयर, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में होने वाले नुकसान की भरपाई का लाभ क्रिप्टो पर नहीं उठा सकते हैं।

पीएफ खाते पर अब देना होगा टैक्स

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 के तहत ईपीएफ (EPF) में सालाना 2.50 लाख रुपए तक के निवेश पर ही आपको टैक्स में छूट मिलेगी। जबकि इसके अधिक निवेश से होने वाले वाले ब्याज आय पर आपको उसका टैक्स देना होगा। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए अपने बजट भाषण में प्रस्ताव दिया था कि प्रति वर्ष 2.5
लाख रुपए से अधिक के पीएफ भुगतान पर टैक्स लगाया जाएगा।  ऐसे में ये नियम एक अप्रैल से लागु हो जाएगा।

आईटीआर में हुआ बदलाव

आईटीआर (Income Tax Return) की बात करें तो आयकर विभाग आईटीआर (ITR) में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिसके तहत एक नया प्रावधान लाया गया है जो करदाताओं (Tax Payers) को आयकर रिटर्न (ITR) में की गई त्रुटियों या गलतियों के लिए एक अद्यतन (Updated) रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कम टैक्स फाइलिंग के मामले में संशोधित टैक्स फाइलिंग विंडो असेसमेंट के वर्ष से दो साल तक खुली रहेगी। ऐसे में करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जिसका नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा।

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इससे पहले, कर रिटर्न (Income Tax Return) को संशोधित करने के लिए, रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख से सिर्फ 5 महीने की विंडो मिलती थी। हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अतिरिक्त नुकसान या कर देयता में कमी की रिपोर्ट करने के लिए एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है। ऐसे में यह प्रावधान विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए पेश किया गया है जो टैक्स भरने में छूट गए हो या अघोषित आय या किसी अन्य त्रुटि की वजह से हो गया है, जिससे मूल कर रिटर्न (ITR) में कम कर दाखिल किया गया है। ऐसे में उनके लिए ये प्रावधान काफी फायदेमंद हो सकता है।

राज्य सरकार कर्मचारी को एनपीएस ज्यादा छूट

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 फीसदी तक का एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) योगदान के लिए धारा 80CCD(2 के तहत कटौती (Claim) का दावा कर सकेंगे। जोकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुरूप है। बात दें, अभी राज्य सरकार के कमर्चारी सिर्फ 12 फीसदी तक के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन एक अप्रैल से अब राज्य सरकार के कमर्चारी 14 फीसदी तक के लिए दावा कर सकते हैं।

कोविड उपचार के खर्च पर टैक्स में राहत

कोरोना वायरस (कोविड) से प्रभावित परिवारों को भी कर छूट के विशेष प्रावधान उपलब्ध होंगे। कोविड मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त 10 लाख रुपए तक की राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, अगर उन्होंने मृत्यु के 12 महीने के अंदर राशि प्राप्त की है।  ऐसे में अगर ऐसे व्यक्तियों के अभिभावक उनके लिए बीमा योजना खरीदते हैं, तो वे कुछ परिस्थितियों में कर छूट का दावा भी कर सकते हैं। इससे पहले जून 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, उन व्यक्तियों को कर में छूट प्रदान की गई है, जिन्हें कोविड चिकित्सा उपचार के लिए धन प्राप्त हुआ है।

दिव्यांग के अभिभावक को टैक्स छूट

संशोधित आयकर नियमों में एक बड़ा बदलाव दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता के लिए भी किया गया है। नए नियमों के मुताबिक दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता को टैक्स में छूट मिलेगी। दिव्यांग के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

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