दिल्ली

AAP विधायक सोमनाथ भारती को AIIMS सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करने के जुर्म में दो साल की सजा

AAP विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को 2016 में दर्ज हुए एक मामले में AIIMS सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को 2016 में दर्ज हुए एक मामले में एम्स (AIIMS) सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने आप (AAP) नेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, भारती को मारपीट मामले में जेल की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की जमानत दी गई है।

300 लोगों के साथ एम्स की दीवार तोड़ने की कोशिश की-
राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे की अदालत ने आप विधायक सोमनाथ भारती को एम्स मारपीट मामले में दोषी ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सोमनाथ भारती के खिलाफ सभी उचित प्रमाण और सबूत पेश किए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को सोमनाथ भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में एक जेसीबी ऑपरेटर के साथ एक बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कोशिश कि।

इन धाराओं में आप विधायक पर मामला दर्ज-
अदालत ने भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिसमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (सरकारी कार्य में बाधा डालना या सरकारी कार्य में लगे व्यक्ति के साथ बदसलूकी करना) और धारा 147 (दंगा करना या दंगे के इरादे से एकत्रित होना) शामिल हैं। अदालत ने ‘आप’ विधायक को धारा 3 (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया। इन अपराधों में अधिकतम पांच साल जेल की सजा होती है। हालांकि, अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों- दिलीप झा, जगत सैनी, संदीप सोनू और राकेश पांडे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

भारती ने दी सफाई-
यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर एस रावत की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। खबरों के मुताबिक भारती ने अदालत को बताया था कि इस मामले में उन्हें झूठा फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों ने उनके खिलाफ बयान दिया था।

क्या है पुरा मामला?
एम्स मारपीट मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ एम्स के सुरक्षा अधिकारी आर. एस. रावत ने शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज मामले में बताया गया की भारती करीब 300 लोगों की भीड़ के साथ 9 सितंबर 2016 को एम्स पहुंचे। जहां उन्होंने नाले कि बराबर वाली एम्स की दीवार को तोड़ने के लिए उकसाया। ऐसे में लगभग 300 लोगों की भीड़ ने दीवार को गिराने की कोशिश की। ऐसे में जब सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो ‘आप’ विधायक सोमनाथ और उनके सहयोगियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया।

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भारती ने सरकारी जमीन पर किया जबरन अतिक्रमण !
शिकायतकर्ता ने आर एस रावत ने बताया कि सोमनाथ भारती ने गैरकानूनी तरीके से जेसीबी मशीन को एम्स की दीवार गिराने को कहा, जो गौतम नगर नाले की ओर स्थित है। सुरक्षा कर्मी का आरोप था कि इस हमले में सुरक्षा अधिकारी जख्मी हुए हैं। इसके अलावा, आप विधायक भारती ने जबरन एम्स की जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है और अस्पताल की शांति भंग करने की कोशिश कि है।

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