दिल्ली में लग सकेंगे मेले और प्रदर्शनियां, DDMA ने दी यह इजाजत
दिल्ली में गुरुवार से सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों की लगाने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली में COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान तालाबंदी से बाधित आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जा रहा है।
![Delhi Exhibitions Images DDMA News Guidelines for Delhi](http://i0.wp.com/jantaconnect.com/wp-content/uploads/2021/09/Delhi-Exhibitions-Images.jpg?fit=700%2C400&ssl=1)
दिल्ली में गुरुवार से सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों की लगाने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली में COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान तालाबंदी से बाधित आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जा रहा है। जिसके तहत कम नए कोरोना के मामलों को देखते हुए यह अनुमति दी गई है।
16 सितंबर से लगेंगे मेले और प्रदर्शनियां-
बुधवार को जारी एक आदेश में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कहा कि दिल्ली में बैंक्वेट हॉल को प्रदर्शनियों और मेलों को आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। 16 सितंबर से दिल्ली में व्यापार-से-उपभोक्ता प्रदर्शनियों की सबसे पहले अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि आयोजकों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना होगा, और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तब सख्त दंड या आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना होगा यह काम-
SOP के अनुसार स्थल प्रदाताओं द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों में आगंतुकों के लिए अलग प्रवेश और निकास, कब्जा देने से पहले हॉल कीटाणुरहित करना, स्थायी अलगाव केंद्र स्थापित करना और एक सुनियोजित कचरा को साफ करना शामिल है।
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क्या है मंत्रालय की SOP में-
इसी तरह, मेला आयोजकों को प्रदर्शनी के संचालन के घंटों को कम करना होगा ताकि एक संगठित सभा हो। उन्हें मानव इंटरफेस को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के अलावा, एहतियाती उपायों और अच्छी प्रथाओं पर रिकॉर्ड किए गए संदेशों को नियमित रूप से चलाना होगा। एसओपी के अनुसार, स्टॉल चलाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की सिफारिश की गई है, और यह स्मार्टफोन वाले लोगों के लिए अनिवार्य है।
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स्कूलों को लेकर क्या हैं DDMA के आदेश-
डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि शहर में आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। डीडीएमए द्वारा निषिद्ध और अनुमत अन्य गतिविधियां 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक जारी रहेंगी।